Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana- प्रति बूँद अधिक फसल

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana- micro irrigation

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana – प्रति बूँद अधिक फसल योजना भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग ने 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य ज्यादा जमीन पर खेती के साथ पानी का कम बर्बाद करना और उसका सही इस्तेमाल करना है। इसमें खेतो में पानी का उपयोग बेहतर तरीके से करने के लिए माइक्रो सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली) का उपयोग किया जाता है जिससे पानी की बचत होती है और खेतो में जरुरत के मुताबित पानी जाता है।

यह योजना पानी के छोटे स्रोतों को बनाने के साथ ही बारिश के पानी को छोटे स्तर पर इकट्ठा करके उसे सिंचाई में इस्तेमाल करना भी शामिल है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://pmksy.gov.in/ पर जा सकते है।

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana मिलने वाले लाभ

  • जो किसान माइक्रो सिंचाई के अंतर्गत उपकरण लगाना चाहते है उन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलेगी इसके लिए जरुरी है की सभी पानी के स्रोतों को माइक्रो सिंचाई प्रणाली से जोड़ा जाएं, जिससे पानी का इस्तेमाल सही से हो।
  • इस सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था या तो खुद किसान कर सकते है या फिर किसी मान्यता प्राप्त माइक्रो सिंचाई कंपनी से लगवा सकते है।
  • इस योजना के अनुसार छोटे और सीमांत किसानो को 55% और बाकी किसानो को 45% की सहायता राशि मिलेगी। यह सहायता राशि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देंगी जिसमे उनकी हिस्सेदारी 60:40 की होगी। वही पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में यह 90:10 के अनुपात में होगी। वही केंद्र शासित प्रदेशो का सारा खर्चा केंद्र सरकार उठायेगी।
  • किसानो के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) माध्यम सहायता राशि दी जाएगी।
  • “प्रति बूँद अधिक फसल” योजना के अंतर्गत के किसान अपने व्यक्तिगत या समुदाय के लिए बारिश के पानी को जमा करने की व्यवस्था (वाटर हार्वेस्टिंग), पानी को खेतो तक पहुंचाने के उपकरण, और खेतो में तालाब बनाने के लाभ ले सकते है।
Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana- micro irrigation system

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Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana के लिए पात्रता मानदंड

  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशो के किसान इस योजना के लिए योग्य है और आवेदन कर सकते है।
  • लाभार्थी को मिलने वाले सब्सिडी 5 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी तक ही सिमित रखी जाएगी।
  • इस योजना का लाभ उठाने लाभार्थी को केवल BIS मार्क उपकरण ही खरीदने होंगे।
  • इस योजना के लाभ की राशि DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से की जाएगी जिसके लिए लाभार्थी को अपनी आधार का विवरण देना होगा।

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?

  • किसान अपने खेत और क्षेत्र ही जरुरत के अनुसार, अपने गांव के पंचायत से अपने ब्लॉक/जिले के कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते है। वही अधिक जानकारी के लिए अपने ब्लॉक/जिले के कृषि अधिकारी से बात कर सकते है या फिर किसान कॉल सेंटर (टोल-फ्री नंबर 1800-180-1551) पर भी कॉल कर सकते है।
  • किसान कृषि कार्यालय के सम्बंधित अधिकारी से आवेदन पत्र मांग/जमा सकते है।
  • आवेदन पत्र में लाभार्थी को सभी जरुरी जानकारी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (सिग्नेचर के साथ), सभी आवश्यक दस्तावेज लगाने होंगे।
  • आवेदन पत्र जमा करने के बाद लाभार्थी सम्बंधित अधिकारी से रिसिप्ट लेना न भूले।

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आवेदन के लिए लाभार्थी के जरुरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाते की जानकारी
  • निवास प्रमाण पत्र (बिजली बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र (अगर हो)
  • कृषि भूमि के दस्तावेज

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana के अंतर्गत आने वाली चार योजना

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana- micro irrigation
  1. एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम (AIBP): भारत सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और अन्य क्षेत्रों के लिए जल सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से विकसित करना है। इस योजना से सिंचाई क्षेत्रों में जल संसाधन को बेहतर बनाने और कृषि उत्पादन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है।
  2. प्रति बूँद अधिक फसल (PDMC): इसका मुख्य उद्देश्य खेती में जल के उपयोग को कम से कम कर अधिक उत्पादन करना है।
  3. हर खेत को पानी (HKKP): इसका उद्देश्य सभी किसानो को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। जिसके तहत जल संसाधन को प्रबंधित कर कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाता है और किसानो की आय में भी वृद्धि होती है।
  4. वाटरशेड डेवलोपमेन्ट: इसका उद्देश्य जल संसाधनों को सुरक्षित और उनके उपयोग को सही तरीके से करना है जिससे जल की बर्बादी कम हो और जल संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

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