Indira Gandhi National Disability Pension Scheme: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना

Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS)

Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS) की शुरुआत  फरवरी 2009 में केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) की पांच उप-योजनाओं में से एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (BPL कार्ड धारक) और 80% या उससे अधिक विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों को उनके जीवन की समृद्धि के लिए मासिक पेंशन प्रदान करना है।

Indira Gandhi National Disability Pension Scheme से मिलने वाले लाभ

  • मासिक पेंशन– 18 से 79 वर्ष की आयु के विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों को 300 रुपये प्रति महीने और 80 या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को 500 रुपये प्रति महीने की पेंशन से सम्मानित किया जाता है।
  • आर्थिक साहायता– इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे और गंभीर विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता मिलती है।
  • अतिरिक्त राज्य सहायता– कुछ राज्य की सरकारे पेंशन राशि के अलावा अतीरिक्त राशि भी प्रदान करती है जिससे पेंशन की रासजी और बढ़ जाती है।

Indira Gandhi National Disability Pension Scheme के लिए योग्यता

  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक को गरीबी रेखा से निचे होना चाहिए।
  • आवेदक शारीरिक या मानसिक रूप से 80% या उससे अधिक विकलांगता होनी चाहिए।
  • बोना व्यक्ति भी इस योजना के लिए योग्य है।

Indira Gandhi National Disability Pension Scheme के लिए कैसे आवेदन करें?

आवेदक इस योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते है। इसमें ऑफलाइन आवेदन के लिए-

  • योग्य व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत / ब्लॉक कार्यालय और शहरी क्षेत्र में नगरपालिका / नगर परिषद आवेदन पत्र जमा कराने होंगे।
  • आवेदक को आवेदन पत्र के साथ जरुरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र (80% या उससे अधिक विकलांगता के लिए), निवास प्रमाण पत्र, BPL राशन कार्ड, पास्पोेर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटो कॉपी जमा करने होंगे।
  • आवेदन मंजूर होने के बाद पेंशन की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम जमा की जाएगी।

इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन के लिए-

  • आवेदक UMANG app डाउनलोड कर सकते है या इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://web.umang.gov.in/web_new/home पर जा सकते है।
  • मोबाइल नंबर से लॉगिन कर OTP दर्ज करें।
  • लॉगिन करने का बाद NSAP या Indira Gandhi National Disability Pension Scheme अपने राज्य की सर्च करें।
  • “Apply Online” बटन पर क्लिक करें।
  • आवश्यक जानकारी जैसे राज्य/जिला/ब्लॉक, गाँव पंचायत का नाम, समाज का नाम, लाभार्थी का नाम, उत्तराधिकारी का नाम, वर्षों में आयु, बीपीएल कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र आदि दर्ज करें।
  • पेंशन के मोड के तरीके को चुन कर, फोटो अपलोड करें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (80% या उससे अधिक विकलांगता के लिए)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, या स्कूल से जारी मार्कशीट)
  • BPL राशन कार्ड
  • पास्पोेर्ट साइज फोटोग्राफ
  • बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटो कॉपी

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) की पांच उप-योजनाएँ

  • Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS)– 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए मासिक पेंशन।
  • Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS)– BPL श्रेणी की विधवा महिलाओ को मासिक पेंशन प्रदान करना।
  • Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS)– गरीबी रेखा से नीचे BPL श्रेणी में किसी भी प्रकार की गंभीर विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति को मासिक पेंशन प्रदान करना।
  • National Family Benefit Scheme (NFBS)– गरीबी रेखा से निचे की श्रेणी में जब मुख्य कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को इस योजना में एक निश्चित धन राशि दी जाती है।
  • Annapurna Scheme– वह बुजुर्ग नागरिक जो इस योजना के लिए योग्य है परन्तु इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे है सरकार उन्हें मुफ्त राशन प्रदान करती है।

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