नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम (NSAP) की पांच उप-योजनाओ में से एक National Family Benefit Scheme (NFBS) भारत का समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जो गरीबी रेखा से निचे (BPL) उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है जिनके परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है और जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच है। मुख्य कमाने वाले की मृत्यु के बाद योजना की राशि परिवार के ऐसे जीवित व्यक्ति को दी जाती है जो जाँच के बाद परिवार का मुख्य होता है।
आवेदक आवेदन ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से कर सकते है जिसके लिए आय का प्रमाण, मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र, और आधार से जुड़े बैंक खाते और अन्य की जानकारी देनी होती है। इस आर्टिकल में हम इस योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे।
National Family Benefit Scheme से मिलने वाले लाभ
- आर्थिक सहयता– योजना के लिए योग्य परिवार को परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु पर एक बार में 20,000 रुपय के आर्थिक मदद की जाती है जिससे वह तत्काल चुनौतियों का सामना कर सके।
- डायरेक्ट बैंक ट्रान्सफर– आर्थिक सहायता सीधे परिवार के कमाने वाले मुख्य के बैंक खाते में ट्रान्सफर की जाती है जिससे दलाली और धोखाधड़ी की की समस्या कम हो जाती है।
- दोनों लिंगो के लिए समान लाभ– योजना लिंग के परवाह करे बिना की मुख्य कमाने वाले की पहचान करती है जिससे लैंगिक समानता (Gender Equality) को भी बढ़ावा मिलता है।
National Family Benefit Scheme की पात्रता मानदंड
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से निचे (BPL) होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार में मुख्य कमाने वाले की मृत्यु हो गए हो।
- मृतक मुख्य कमाने वाले की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक परिवार का मुख्या कमाने वाला होना चाहिए।
National Family Benefit Scheme के लिए कैसे अप्लाई करें?
आवेदक ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते है, जिसमे ऑफलाइन आवेदन के लिए-
- आवेदन पत्र प्राप्त– जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी (DSWO) या तहसील सामाजिक कल्याण अधिकारी से आवेदन पत्र मुफ्त में प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र भरें– आवेदन पत्र सावधानी से भर, आवश्यक दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार से जुड़े बैंक खाते, BPL कार्ड आदि लगाएं।
- आवेदन पत्र जमा करें- आवेदन पत्र जरुरी दस्तावेजों के साथ राज्य सरकार द्वारा चुने गए अधिकारी को जमा कराएं।
अधिक जानकारी के लिए आप NSAP आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते है। वही ऑनलाइन आवेदन के लिए-
- UMANG की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें या इसकी आधिकारिक वेबसाइट UMANG – One App, Many Government Services पर जा सकते है।
- अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर, वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें।
- लॉगिन होने के बाद NSAP सर्च करें।
- “Apply Online” पर क्लिक करें।
- आवश्यक जानकारी दर्ज कर, पेंशन की पेमेंट के मोड को चुने और अपने फोटो को अपलोड कर “सबमिट बटन” पर क्लिक करें।
आवश्यक दस्तावेज
मृतक के दस्तावेज-
- मृत्यु प्रमाणपत्र
- पहचान प्रमाण
- पता प्रमाण
- परिवार का BPL कार्ड / राशन कार्
- परिवार ID / सदस्य ID
परिवार के लाभ उठाने वाले सदस्यों के दस्तावेज-
- पहचान प्रमाण
- पता प्रमाण
- आयु प्रमाण
- परिवार ID / सदस्य ID
- जीवित मुख्य कमाने वाले का आधार से जुड़े बैंक खाते की फोटोकॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) की पांच उप-योजनाएँ
- Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS)– 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए मासिक पेंशन।
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS)– BPL श्रेणी की विधवा महिलाओ को मासिक पेंशन प्रदान करना।
- Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS)– गरीबी रेखा से नीचे BPL श्रेणी में किसी भी प्रकार की गंभीर विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति को मासिक पेंशन प्रदान करना।
- National Family Benefit Scheme (NFBS)– गरीबी रेखा से निचे की श्रेणी में जब मुख्य कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को इस योजना में एक निश्चित धन राशि दी जाती है।
- Annapurna Scheme– वह बुजुर्ग नागरिक जो इस योजना के लिए योग्य है परन्तु इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे है सरकार उन्हें मुफ्त राशन प्रदान करती है।